केंद्र की मोदी सरकार ने बुधवार को लोकसभा में एक नया बिल पेश किया. इस बिल के कानून बनने के बाद बर्थ सर्टिफिकेट को सिंगल डॉक्यूमेंट की तरह इस्तेमाल किया जा सकेगा. केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बुधवार को लोकसभा में 'रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ (अमेंडमेंट) बिल 2023' पेश किया. देखें वीडियो.
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सरकार ने पेश किया रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ बिल 2023
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July 29, 2023
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