कालकाजी मंदिर में बिना परमिशन नहीं हो सकेगा जागरण, हादसे के बाद दिल्ली हाईकोर्ट सख्त

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि बिना अनुमति के कालकाजी मंदिर में कोई भी जागरण या इसी तरह के कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया सकता. न्यायमूर्ति प्रथिबा एम सिंह ने कहा कि मंदिर का पूर्ण प्रबंधन और नियंत्रण हाईकोर्ट द्वारा नियुक्त प्रशासक के अधीन है और इसका परिसर जनता के उपयोग के लिए है.कोई भी व्यक्ति या संस्था इसके किसी भी हिस्से पर विशेष नियंत्रण नहीं रख सकती है.

from आज तक https://ift.tt/xOFgU36
कालकाजी मंदिर में बिना परमिशन नहीं हो सकेगा जागरण, हादसे के बाद दिल्ली हाईकोर्ट सख्त कालकाजी मंदिर में बिना परमिशन नहीं हो सकेगा जागरण, हादसे के बाद दिल्ली हाईकोर्ट सख्त Reviewed by writer on February 24, 2024 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.